उत्तराखण्डदेहरादून

उत्तराखण्ड के 6 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल डीलिस्टेड

दूसरे चरण में 11 अन्य पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को दिया गया नोटिस

देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखण्ड के 6 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों (आरयूपीपी) को डीलिस्ट कर दिया है। वहीं, दूसरे चरण में निर्वाचन आयोग ने 11 राजनैतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उक्त दलों को 30 दिन के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा गया है।

भारत निर्वाचन आयोग ने विगत 9 अगस्त को यह आदेश जारी किया है। जिसमें डीलिस्ट किए गए वह 6 दल शामिल हैं। जिन्होंने बीते 6 वर्षों से न कोई चुनाव लड़ा है और न ही भौतिक सत्यापन में उनके कार्यालयों का कोई पता मिल पाया है। आयोग ने डीलिस्टेड किए 6 (आरयूपीपी) दलों भारतीय जनक्रान्ति पार्टी जनपद देहरादून, हमारी जनमंच पार्टी जनपद देहरादून, मैदानी क्रान्ति दल जनपद देहरादून, प्रजा मण्डल पार्टी जिला पौडी गढवाल, राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी जनपद हरिद्वार तथा राष्ट्रीय जन सहाय दल जनपद देहरादून को आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन के भीतर अंतिम अपील का अतिरिक्त अवसर दिया है।

वहीं, निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण में 11 मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों भारत कौमी दल ग्राम लाठरदेवा हुण पोस्ट झबरेडा जनपद हरिद्वार, भारत परिवार पार्टी भारत हृदय आश्रम मौहल्ला करछा ज्वालापुर जनपद हरिद्वार, भारतीय मूल निवासी समाज पार्टी, 77/129 भगत सिंह कालोनी तरला अधोईवाला जनपद देहरादून, भारतीय सम्राट सुभाष सेना ग्राम अजीतपुर, पोस्ट कनखल लक्सर रोड जनपद हरिद्वार, भारतीय अन्तोदय पार्टी 8 प्रीत विहार फेज 2 इन्दिरा गांधी मार्ग निरंजनपुर जनपद देहरादून, भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी एकता विहार लेन नंबर 1 ग्रामसभा आमवाला तल्ला पोस्ट कण्डोली सहस्त्रधारा रोड जनपद देहरादून, गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रन्ट शाही निवास चन्द्रबनी पो. मोहब्बेवाला जनपद देहरादून, पीपल्स पार्टी, ए 23 सुभाष नगर रूडकी जनपद हरिद्वार, प्रजातन्त्र पार्टी ऑफ इण्डिया मकान नंबर 33 मौहल्ला बम्बघेरा पोस्ट रामनगर जनपद नैनीताल, सुराज सेवा दल ग्राम रमडी जसुआ पो. फतेहपुर तहसील हल्द्वानी जनपद नैनीताल व उत्तराखण्ड जनशक्ति पार्टी सुशीला बर्थवाल निवास निकट दूरदर्शन प्रसार भारती कार्यालय हरिद्वार बायपास रोड जनपद देहरादून को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

यह दल उत्तराखण्ड में बीते 6 साल से निष्क्रिय थे। इन सभी दलों ने वर्ष 2019 से अब तक 6 वर्षों में एक भी चुनाव में प्रतिभाग नहीं किया है। दलों को इस नोटिस का जवाब देने के लिए 27 अगस्त तक का समय दिया है।

आयोग के आदेशानुसार उत्तराखण्ड में पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों में से 11 दल आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इन दलों की अंतिम डीलिस्टिंग का निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाएगा। देश में राजनैतिक दलों (राष्ट्रीय/राज्यीय/अमान्यता) का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य इस पूरे अभ्यास में राजनैतिक व्यवस्था का शुद्धिकरण एवं चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।

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चन्द्रपाल सिंह चन्द

संपादक - देवभूमि दर्पण
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