उत्तराखण्डपौड़ी

पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता हुई लागू, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

बिना अनुमति चुनाव के दौरान सभा, रैली, प्रचार पर रहेगी रोक

पौड़ी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना के बाद जनपद पौड़ी गढ़वाल के नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर समस्त पंचायत क्षेत्रों में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है। पंचायत चुनाव दौरान लागू आचार संहिता अगले आदेश प्रभावी रहेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि आदेश के अनुसार बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, रोड शो या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह पर रोक रहेगी। चुनाव प्रचार के लिये ध्वनि यंत्रों का प्रयोग, सार्वजनिक स्थानों का उपयोग और प्रचार वाहनों का संचालन भी बिना अनुमति नहीं किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों, विद्यालयों और अस्पतालों के पास लाउडस्पीकर बजाने पर रोक रहेगी। प्रचार में पॉलिथीन या अन्य प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। बिना स्वीकृति किसी भी राजकीय संपत्ति या निजी स्थल पर पोस्टर व बैनर नहीं लगाये जा सकेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार की अफवाह, भड़काऊ बयान, जाति या धर्म के नाम पर मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास, डराने, धमकाने, उपहार या धन का प्रलोभन देने तथा भोजन पार्टी आदि पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा मतदान के दिन मतदाताओं को वाहनों से लाने व लेकर जाने की अनुमति भी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों से 200 मीटर के दायरे में प्रत्याशी या उसके समर्थकों का प्रवेश पूर्व रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि यह लागू आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

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चन्द्रपाल सिंह चन्द

संपादक - देवभूमि दर्पण
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