भारत में अवैध रूप से घुसा बांग्लादेशी, कोटद्वार में हुआ गिरफ्तार
पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल

कोटद्वार। स्थानीय अभिसूचना इकाई ने सत्यापन के दौरान एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में घुसकर तीन दिन पूर्व ही मजदूरी करने कोटद्वार आया था। पुलिस में अभियुक्त के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है।

गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में पुलिस व स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा क्षेत्र में सत्यापन अभियान के दौरान एक संदिग्ध ब्यक्ति मिला। पुछताछ करने पर उक्त ब्यक्ति हिंदी को ठीक ढंग से बोल व समझ नहीं पा रहा था।
कोतवाली लाकर पूछताछ करने पर भी उक्त ब्यक्ति द्वारा बांग्ला भाषा में बातचीत की जा रही थी। पुलिस द्वारा बंग्लाभाषी अनुवादक की सहायता से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम फारुख हसन (50 वर्ष) पुत्र नियाकत अली निवासी जाधवपुर जिला चुआडंगा बांग्लादेश बताया। उसने कहा कि वह लगभग चार माह पूर्व अवैध रूप से भारत में घुसा व तीन दिन पूर्व ही मजदूरी करने के उद्देश्य से बस द्वारा कोटद्वार आया था।
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम 1946 की धारा 3 एवं विदेशी अधिनियम 1920 की धारा 14 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। न्यायालय के समक्ष पेश करने के उपरांत अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है।
पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक रमेश तनवार, उपनिरीक्षक स्थानीय अभिसूचना इकाई दिनेश चमोली, उपनिरीक्षक विनोद कुमार, मुख्य आरक्षी विमला नेगी सहित आरक्षी स्थानीय अभिसूचना इकाई सुनील कठैत शामिल थे।











