उत्तराखण्डपौड़ी

सावधान: लक्ष्मणझूला क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों की अब खैर नहीं

पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बैठक में नागरिकों, होटल व कैफे संचालकों को दिए निर्देश

कोटद्वार। जनपद के लक्ष्मणझूला थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों की अब खैर नहीं। पुलिस धूम्रपान करने वालों का कोटपा एक्ट में चालान करेगी। पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जन जागरूकता अभियान चलाकर स्थानीय लोगों, होटल मालिकों, धर्मशाला संचालकों व पर्यटकों को जागरूक किया जा रहा है।

बुधवार को क्षेत्राधिकारी श्रीनगर अनुज कुमार, थाना प्रभारी लक्ष्मणझूला संतोष पैंथवाल व स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा लक्ष्मणझूला क्षेत्र के आमजन व धर्मशालाओं, होटल, कैफे आदि के संचालकों के साथ बैठक कर धूम्रपान के दुष्प्रभावों के बारे में अवगत कराकर अपने अपने प्रतिष्ठानों में धूम्रपान ना करवाने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में पुलिस द्वारा हिदायत दी गई कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों, गंगा घाटों व टैक्सी स्टेंड आदि स्थानों पर धूम्रपान करते हुए पकड़ा जाता है तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कोटपा एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।

जन जागरूकता अभियान के तहत पुलिस द्वारा पर्यटकों से अपील करते हुए कहा गया कि तीर्थ नगरी लक्ष्मणझूला व नीलकंण्ठ क्षेत्र में सभी नशीले पदार्थों का सेवन करना वर्जित है। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैंकना, थूकना, धूम्रपान करना, हुड़दंग करना, खुले में शौच करना तथा अन्य गैरकानूनी कार्य करना वर्जित है। गंगा घाटों में नियत स्थानों पर ही स्नान कर माँ गंगा मैया की पवित्रता बनाये रखने में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। पुलिस बे बताया कि नियमों का पालन न करने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

चन्द्रपाल सिंह चन्द

संपादक - देवभूमि दर्पण
Back to top button