सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन एवं अन्य लाभों में विलंब क्षम्य नहीं होगा: जिलाधिकारी
पौड़ी। जिलाधिकारी ने समस्त विभागाध्यक्षों को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक का छह माह पूर्व से समस्त दस्तावेजों को तैयार करवाने के निर्देश दिए हैं। जिससे सेवानिवृत्त होने वाले किसी भी कार्मिक को अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
शुक्रवार को जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभों की स्वीकृति एवं भुगतान मामलों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब के कारण सम्बंधित को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि शासन द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवांत लाभों की स्वीकृति हेतु विभागीय स्तर पर अधिकतम समय सीमा निर्धारित की गयी है। इसके बावजूद यह संज्ञान में आया है कि अनेक मामलों में अभी भी समय पर निस्तारण नहीं हो पा रहा है। जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनावश्यक परेशान होना पड़ रहा है।
जिलाधिकारी ने इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए कोषागार, पेंशन स्वीकृति प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे मामलों की समीक्षा कर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि पेंशन एवं सेवांत लाभों का समय पर भुगतान शासन की प्राथमिकता है तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
वहीं, मुख्य कोषाधिकारी गिरीश चंद्र ने बताया कि 1 अप्रैल से 25 जुलाई तक विभिन्न विभागों से कोषागार को पेंशन के कुल 434 प्रकरण प्राप्त हुए थे। जिसमें से 246 प्रकरणों पर पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) जारी किये जा चुके हैं। जबकि 60 प्रकरणों पर कार्यवाही गतिमान है। इसके अलावा 128 प्रकरण त्रुटियों के चलते संबंधित विभागों को वापिस लौटाए गए हैं।














