उत्तराखण्डपौड़ी

निजी वाहनों में सवारियां ढोने पर होगी कार्रवाई: जिलाधिकारी

विवाह समारोह में किराए के वाहनों का 'सेफ सफर ऐप' पर पंजीकरण अनिवार्य

पौड़ी। सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक में जिलाधिकारी ने पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निजी वाहनों में सवारियों को ढोने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने परिवहन विभाग को नैनीडांडा, धुमाकोट और थलीसैंण क्षेत्रों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वाहन संचालकों की कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।

गुरुवार को एनआईसी कक्ष में जिलाधिकारी डा. आशीष चौहान ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को निर्देश दिये कि जिन क्षेत्रों में दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं, वहां चेतावनी साइन बोर्ड और क्रैश बैरियर तत्काल लगाए जाएं। उन्होंने विशेष रूप से नैनीडांडा, धुमाकोट और चीला बैराज मोटर मार्ग पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए तथा विवाह आयोजनों के लिए किराये पर ली गयी बस, टैक्सी और मैक्सी के चालकों को ‘सेफ सफर ऐप’ पर पंजीकरण अनिवार्य करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि सेफ सफर ऐप को और अधिक प्रभावी बनाया जाए तथा जरूरत होने पर इसका तत्काल विस्तार किया जाय। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तेज रफ्तार में वाहन चलाने वालों पर विशेष निगरानी रखने को भी कहा।

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025 में अब तक परिवहन विभाग द्वारा 1,558 चालान व उतनी ही संख्या में लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति की गई है। जबकि पुलिस विभाग ने 11,112 चालान और 1,293 लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति की है।

बैठक में अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गर्ब्याल, आरटीओ अरविंद पांडे, अधिशासी अभियंता लोनिवि विवेक सेमवाल, एआरटीओ शशि दुबे व डीडीएमओ दीपेश काला समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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चन्द्रपाल सिंह चन्द

संपादक - देवभूमि दर्पण
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