पौड़ी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद महिला आरक्षित, आरक्षण संबंधी अनंतिम सूची हुई प्रकाशित
4 अगस्त तक दर्ज होंगी आपत्तियां, 5 अगस्त को निस्तारण, 6 अगस्त को होगा अंतिम प्रकाशन

पौड़ी। पंचायतीराज विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के सामान्य निर्वाचन के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पदों हेतु आरक्षण की अनंतिम सूची आज शुक्रवार को जारी कर दी गई है। यह आरक्षण व्यवस्था उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 तथा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में की गई है।

सचिव पंचायतीराज चंद्रेश कुमार द्वारा जारी आरक्षण संबंधी अनंतिम सूची के अनुसार जनपद पौड़ी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति है। वह लिखित आपत्ति शनिवार 2 अगस्त से सोमवार 4 अगस्त तक प्रातः 9:30 बजे से सायं 6 बजे तक (रविवार को छोड़कर) सचिव, पंचायतीराज विभाग, कक्ष संख्या -19, सोबन सिंह जीना भवन सचिवालय परिसर, 4 -सुभाष मार्ग देहरादून में प्रस्तुत कर सकता है।
आपत्तियों के निराकरण की तिथि मंगलवार 5 अगस्त निर्धारित की गई है। अंतिम आरक्षण प्रकाशन की तिथि बुधवार 6 अगस्त नियत की गई है। इसके पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समस्त संबंधित पक्षों से समयबद्ध रूप से इस प्रक्रिया में सहभागिता की अपेक्षा की जाती है।














