उत्तराखण्डपौड़ी

भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें, आर्म्स एक्ट का मुकदमा एक सामान्य प्रक्रिया, पुलिस कर रही निष्पक्ष जांच : लोकेश्वर सिंह

पौड़ी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जितेन्द्र आत्महत्या प्रकरण में कहा कि कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अभियुक्तों को बचाने की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच कर रही है। पुलिस द्वारा इस मामले में सामान्य कानूनी प्रक्रिया के तहत आर्म्स एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने पत्रकारों वार्ता में कहा कि 21 अगस्त को जितेंद्र आत्महत्या प्रकरण हुआ था। जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने पर आरोपी के खिलाफ धारा 108 बीएनएस के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था। वहीं, इस मामले में पुलिस द्वारा अब धारा 3/25/30 आर्म्स एक्ट के तहत भी एक अन्य मुकदमा दर्ज किया है।

उन्होंने कहा कि जब कभी भी कोई जघन्य अपराध किसी आर्म्स/हथियार से होता है। उस मामले में सामान्य कानूनी प्रक्रिया के तहत होने वाली वैद्यानिक कार्यवाही में आर्म्स एक्ट में भी मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का उद्देश्य यह होता है कि घटना में प्रयुक्त आर्म्स/हथियार का स्रोत क्या है तथा कहां से आया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज इस मुकदमें के से ना तो पहला कार्य मुकदमा कमजोर होगा और ना ही पुलिस का आरोपियों को बचाने का कोई उद्देश्य है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनता से अपील करते हुए कहा कि किसी भी भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें। इस आत्महत्या प्रकरण की पुलिस द्वारा तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच की जा रही है।

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चन्द्रपाल सिंह चन्द

संपादक - देवभूमि दर्पण
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