उत्तराखण्डक्राइम/दुर्घटनापौड़ी

पुलिस गिरफ्त में आए गुरुजी, कूटरचित दस्तावेजों से पायी थी नौकरी

थाना रिखणीखाल में गुरुजी के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला

कोटद्वार। पुलिस ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर सहायक अध्यापक की नौकरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शिक्षाधिकारी की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ थाना रिखणीखाल में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस के अनुसार उपखंड शिक्षाधिकारी प्राथमिक शिक्षा रिखणीखाल द्वारा विगत 31 मई को थाना रिखणीखाल में दी गई नामजद तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा 420/467/468/471 आईपीसी के तहत दिनेश रावत के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

पुलिस विवेचना के दौरान यह मालूम चला कि दिनेश सिंह रावत निवासी ग्राम धूरा पट्टी पैनो रिखणीखाल हाल निवासी शिब्बूनगर कोटद्वार ने 18 अक्टूबर वर्ष 1993 को मृतक आश्रित के रूप में शिक्षक पद पर नियुक्ति पाई थी। जिनके द्वारा जनता इंटर कालेज छज्जुपुर हापुड़ जनपद गाजियाबाद से यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट उत्तीर्ण के कूटरचित दस्तावेजों को शिक्षा विभाग में जमा कराया गया था। जांच अधिकारी द्वारा यह भी पाया गया कि दिनेश सिंह रावत द्वारा वर्ष 1993 मॆ माध्यमिक शिक्षा परिषद मेरठ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किसी भी विद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई थी। फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दिनेश सिंह रावत द्वारा शिक्षा विभाग में शिक्षक की नौकरी प्राप्त की गई थी। इसके अतिरिक्त विभागीय जांच में भी दिनेश सिंह रावत द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र शिक्षा विभाग में जमा कराने की पुष्टि हुई है।

पुलिस टीम द्वारा गुरुवार को आरोपी को उसके निवास स्थान शिब्बूनगर कोटद्वार से गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैद्यानिक कार्यवाही की जा रही है।

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चन्द्रपाल सिंह चन्द

संपादक - देवभूमि दर्पण
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