उत्तराखण्डपौड़ी

विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर आयोजित

अधिवक्ता, न्यायालयकर्मी तथा विभागों के अधिकारी रहे उपस्थित

पौड़ी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित अधिवक्ताओं, न्यायालय कर्मियों व विभागों के अधिकारियों को विधिक उद्देश्य व कार्यप्रणाली की जानकारी प्रदान की गयी।

शनिवार को न्यायालय परिसर पौड़ी में आयोजित साक्षरता शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अकरम अली द्वारा उपस्थित अधिवक्ताओं, कर्मचारियों एवं आमजन को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति एवं स्थायी लोक अदालत जैसी विधिक संस्थाओं के उद्देश्य व कार्यप्रणाली की विस्तार से जानकारी दी गयी।

इस दौरान उन्होनें सिविल अपील संख्या 9322/2022 गौहर मोहम्मद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के तहत मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2022 के प्रावधानों पर जानकारी देते हुए नालसा 2015 (गरीबी उन्मूलन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं) और नालसा योजना 2015 (नशीली दवाओं के दुरुपयोग से पीड़ितों के लिए कानूनी सेवाएं एवं नशीली दवाओं के खतरे के उन्मूलन) के बारे मे विस्तार से बताया।

शिविर में उनके द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर भी चर्चा की गयी।

इस मौके पर सिविल जज नेहा कय्यूम, लीगल एंड डिफेंस काउन्सलिंग कमल प्रसाद बमराडा, असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउन्सलिंग विनोद कुमार, अधिवक्ता कुसुम नेगी सहित अन्य उपस्थित थे।

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चन्द्रपाल सिंह चन्द

संपादक - देवभूमि दर्पण
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