उत्तराखण्डपौड़ी

विधिक जागरूकता शिविर में महिलाओं को दी गई कानूनी जानकारियां

कोटद्वार। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट टीम द्वारा भाबर क्षेत्रांतर्गत सिगड्डी स्थित एक फैक्ट्री में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में महिला कर्मचारियों विधिक कानूनी जानकारियां देकर जागरूक किया गया।

शुक्रवार को आयोजित शिविर की अध्यक्षता सोनिया तालुका प्रभारी सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण कोटद्वार द्वारा की गई। उन्होंने उपस्थित महिला कर्मचारियों को पोक्सो अधिनियम, पीड़ित प्रतिपूर्ति योजना, एनडीपीएस अधिनियम, राष्ट्रीय लोक अदालत, महिला घरेलू हिंसा से बचाव व उसकी शिकायत, नशे के दुष्प्रभावों तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी के अलावा बाल कल्याण समिति सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई।

एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की महिला उपनिरीक्षक सुमनलता द्वारा मानव तस्करी, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराध, नशे के दुष्प्रभावों, यातायात नियमों, उत्तराखंड पुलिस ऐप, गौरा शक्ति एप व डायल 112 सहित 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तार से बताया गया।

शिविर में संजीव कुमार ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, छात्रवृत्ति व बालिकाओं के लिए संचालित लाभप्रद योजनाओं की जानकारियां दी।

एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की महिला आरक्षी विद्या मेहता द्वारा शिविर में उपस्थित महिला कर्मचारियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, मानव तस्करी व घरेलू हिंसा से बचने हेतु पंपलेट वितरित किए गए।

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चन्द्रपाल सिंह चन्द

संपादक - देवभूमि दर्पण
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