उत्तरकाशीउत्तराखण्ड

पुलिस आरक्षी की लिखित परीक्षा कल, 200 मित्र की परिधि पर निषेधाज्ञा रहेगी लागू

तहसील भटवाड़ी क्षेत्रान्तर्गत आठ परीक्षा केंद्रों में सम्पन्न होगी लिखित परीक्षा

उत्तरकाशी। उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पुलिस आरक्षी (पुरुष) तथा आरक्षी आईआरबी/पीएसी (पुरुष) के पदों हेतु लिखित प्रतियोगी परीक्षा कल रविवार को आयोजित होगी। जिसके लिए जनपद उत्तरकाशी की तहसील भटवाड़ी क्षेत्रान्तर्गत आठ परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। उप जिला मजिस्ट्रेट भटवाड़ी द्वारा परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परिधि पर निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया गया है।

कल रविवार तीन अगस्त को जिला पुलिस, आईआरबी व पीएसी आरक्षी की लिखित परीक्षा हेतु आद्य शंकराचार्य शिक्षण संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल निम रोड जोशीयाडा उत्तरकाशी, अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज उत्तरकाशी, बाबू नंद किशोर बाजोरिया आद्य शंकराचार्य शिक्षण संस्थान कोटबंगला उत्तरकाशी, गोस्वामी गणेशदत्त सरस्वती विद्या मंदिर निकट कोर्ट रोड उत्तरकाशी, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज उत्तरकाशी, मसीह दिलासा स्कूल तिलोथ उत्तरकाशी, ऋषिराम शिक्षण संस्थान जोशियाडा (मनेरा) उत्तरकाशी, एसएमएमजी इंटर कॉलेज उत्तरकाशी को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। यह परीक्षा पूर्वाह्न ग्यारह बजे से दोपहर एक बजे तक आयोजित होगी।

उप जिला मजिस्ट्रेट शालिनी नेगी के आदेशानुसार कल रविवार तीन अगस्त को समस्त परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर परिधि के अन्तर्गत परीक्षा समाप्ति तक कोई भी व्यक्ति लाठी डण्डा, चाकू, भाला आदि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार अथवा आग्नेय शस्त्र लेकर परीक्षा केंद्रों के सीमान्तर्गत प्रवेश नहीं कर सकेगा। निर्धारित क्षेत्रों में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा। इस दौरान जनसभा, जुलूस, रैली, सार्वजनिक बैठक, नारेबाजी तथा ध्वनि विस्तारक यन्त्रों आदि के प्रयोग पर भी पाबंदी रहेगी। निर्धारित सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा ज्वलनशील पदार्थ, हथियार तथा ऐसी कोई सामग्री का परिवहन करने व रखने पर प्रतिबन्ध रहेगा। जिससे मानव जीवन अथवा सार्वजनिक सम्पत्तियों को क्षति पहुँचायी जाती है। कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा, जिससे शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर बीएनएस की धारा -223 के अन्तर्गत दण्डनीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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चन्द्रपाल सिंह चन्द

संपादक - देवभूमि दर्पण
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