मतदाता 25 पहचान पत्रों में से किसी एक को लेकर मतदान करने जाऐं : जिला निर्वाचन अधिकारी

पौड़ी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगर निकाय चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे समस्त मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के इस स्थानीय पर्व के साक्षी बने।

निर्वाचन अधिकारी डा. आशीष चौहान ने कहा कि निकाय निर्वाचक नामावली में शामिल कोई भी मतदाता 25 प्रकार के पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र अपने साथ लाकर मतदान का प्रयोग कर सकता है। उन्होने कहा कि पहचान पत्रों के रूप में आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस पैन कार्ड, राज्य व केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर पास बुक, राशन कार्ड, भूमि भवन रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज, भवन कर बिल, छात्र पहचान पत्र या स्कूल का लाईब्रेरी कार्ड, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, शस्त्र लाईसेंस, पेंशन दस्तावेज या पेंशन अदायगी दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक, विधवा, आश्रित प्रमाण पत्र, रेलवे या बस का पास, दिव्यांग प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, टेलीफोन, या बिजली का बिल, दुकान पंजीकरण पत्र, गैस कनेक्शन की ब्ल्यू बुक, अन्नपूर्णा योजना कार्ड, परिवहन प्राधिकारियों द्वारा जारी संवाहक लाइसेंस, परिवार रजिस्टर के यथा सत्यापित उद्धरण, निवास का प्रमाण पत्र, राज्य पुलिस द्वारा बस्तियों में जारी पहचानपत्र तथा विधान सभा निर्वाचन की भांति लेखपाल या सम्बन्धित ग्राम में तैनात अध्यापक को निर्वाचक की पहचान हेतु आयोग द्वारा अधिकृत किया गया है।











