राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के तहत पुलिस कार्यालय में कार्यशाला हुई आयोजित

चंपावत। राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यशाला में पुलिस कार्यालय में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा भाग लेकर विभिन्न रणनीतियों और नियमों पर विस्तृत जानकारी साझा की गयी।

बुधवार को पुलिस कार्यालय में पुलिस उपाधीक्षक गोविन्द बल्लभ जोशी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में जिला तम्बाकू नियन्त्रण सैल की टीम द्वारा तम्बाकू नियन्त्रण हेतु विभिन्न रणनीतियों और नियमों पर विस्तृत जानकारी साझा की गयी। टीम ने बताया कि दुकानों में सार्वजनिक रूप से तम्बाकू लटकाकर प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा तथा स्कूलों के आसपास सौ गज के दायरे में तम्बाकू की बिक्री करना प्रतिबंधित है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कार्यशाला में तम्बाकू के दुष्परिणामों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि जिला पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान व तम्बाकू गुटखा आदि का सेवन करने वालों तथा स्कूलों के पास तम्बाकू की बिक्री करने वालों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।
इस कार्यक्रम में वाचक प्रेमा पाटनी, जिला तम्बाकू नियन्त्रण सैल के जिला नोडल अधिकारी डा. ललित भट्ट, सलाहकार हिमानी जोशी, सोशल वर्कर दीपक बडोला, काउन्सलर फूलमती ह्यांकी सहित अजीत सिंह व भुवन बोनाल उपस्थित थे।










